Bihar Alpsankhyak Loan Yojana: बिहार में अल्पसंख्यकों को सरकारी दे रही 5लाख रोजगार खोलने के लिए,इंटर पास करे अप्लाई
Bihar Alpsankhyak Loan Yojana दोस्तों आज हम आपको बिहार में अल्पसंख्यकों रोजगार लोन योजनां के बारे में दोस्तों मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य सरकार ने सूबे के अल्पसंख्यकों को रोजगार देने की शुरूआत की है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का लोन दिया जाता है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को दिया जाएगा, जो जन्म से आधिकारिक रूप से बिहार का नागरिक है और अल्पसंख्यक समुदाय से आता है।
Bihar Alpsankhyak Loan Yojana important Dates:-
Apply online start date |
05/10/2023 |
Apply online Last date |
20/10/2023 |
Bihar Alpsankhyak Loan Yojana Eligibity-
- इसमें केवल bihar के निवासी आवेदन कर सकते है
- आवेदन करने वाले उम्मीदवार को आयु सीमा 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए कियोकी ये योजना बेरोजगार के लिए ही बनाई गई है
- आवेदक किसी सरकारी नोकरी में नहीं होनी चाहिए
- इस योजना का लाभ मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों को मिल सकता है।
- योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की पारिवारिक आय चार लाख रुपये सालाना से से कम होनी चाहिए।
- कम से कम १०+२ या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
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प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग
- प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
- प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
Bihar Alpsankhyak Loan Yojana Term & Conditions:-
- इस योजना के तहत दिए गए लोन की रकम जारी होने के तीन महीने बाद मूल धनराशि पर पांच फीसदी ब्याज लगाया जाएगा। यदि आवेदक समय पर पैसा चुकाता है तो उसे 5 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। लोन की रकम आपको बीस किश्तों में वापस करना होगा।
- स्वीकृत राशि का ५०% अधिकतम ५,००,००० (पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा
- चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया २५,००० की व्यवस्था
- इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति २०१६ का लाभ भी देय होगा
Bihar Alpsankhyak Loan Yojana Documents:-
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवाश प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो
- मेट्रिक मार्क शीट
- इंटर मार्क शीट
- बैंक पासबुक (फुल स्टेटमेंट)
- बैंक पासबुक चेक
- सिग्नेचर
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